ब्रेकिंग
शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों की सौगात, महापौर ने किया भूमिपूजन उत्तर भारत प्राकृतिक अध्ययन हाईक के लिए दुर्ग से 5 सदस्यीय स्काउटर-गाइडर दल रवाना छत्तीसगढ राज्य की अन्य पिछ़ड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में अहीर‘‘ के उपरांत ‘‘ रावत‘‘ एवं अंग्रे... जमीन सौदे में बड़ा फर्जीवाड़ा, 25 लाख से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में दो पर FIR विकास कार्यों की सौगात: महापौर ने तीन वार्डों में सड़क, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों का किया भूमिप... अब कम होगा ईंधन खर्च! भारत में आया E85 फ्लेक्स फ्यूल, जेब पर पड़ेगा कम बोझ सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का टिकट, वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया कीर्तिमान केशकाल घाट फोरलेन बायपास निर्माण में ढिलाई पर नाराज हुए अरुण साव, समय पर काम पूरा करने के निर्देश महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 10 जून को प्रदर्शन, कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचने की अपील मंत्री गजेन्द्र यादव से मिलीं महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारी, जताया आभार
रायपुर

एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क में वृद्धि, 28 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्‍क में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट में यात्रियों को पिकअप और ड्राप करना लोगों को और महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने पार्किंग के लिए नई दरें पुरानी दर को दोगुना कर दिया है। अब आधा घंटे की कार पार्किंग के लिए देने 40 रुपए देने होंगे। वहीं पहले आधे घंटे कार पार्किंग के लिए 20 रुपए लिए जाते थे। इसके अलावा प्रीमियम कारों के लिए 100, टेंपो, SUV मिनी बस के लिए 80 रुपए पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, फ्री पिकअप ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। वहीं 24 घंटे के कार पार्किंग के लिए 195 रुपए और प्रीमियम कार की पार्किंग के लिए 390 रुपए देने होंगे। वहीं पार्किंग शुल्क का उल्लंघन करने पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रबंधन ने चार मिनट के फ्री पार्किंग में एक मिनट की बढ़ोतरी की है। पिक-अप के लिए आने वाले कमर्शियल वाहनों को भी अब तीस के बजाए साठ रुपए शुल्क देना होगा। एयरपोर्ट में पार्किंग शुल्क की नई दरें 28 अक्टूबर से लागू होगी।

नई व्यवस्था के तहत कार की नाईट पार्किंग का शुल्क 105 से बढ़ाकर 195 किया गया है। इसके लिए मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के नियमानुसार वाहन पार्क करना होगा। साथ ही डीएल, आरसी की जीरोक्स कॉपी के साथ चाबियां कार पार्किंग प्रबंधक को सौंपनी होगी। ऐसा न करने पर कार मालिक को पार्किंग प्रबंधक, टर्मिनल प्रबंधक के साथ ही माना ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित करना होगा।

निजी वाहनों को भी केवल वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं और गोद में बच्ची के लिए आगमन लेन के सामने से पिकअप करने की अनुमति होगी। किसी हालत में वाहनों को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमति नहीं दी गई है। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button